असम कैबिनेट ने रविवार को असम लोक सेवा का अधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 को मंजूरी दे दी और एक आयोग की स्थापना का प्रावधान किया।
अध्यादेश लोक सेवा के अधिकार के लिए असम राज्य आयोग का गठन करने के लिए असम लोक सेवा अधिकार अधिनियम, 2019 में संशोधन करना चाहता है।
आयोग एक मुख्य आयुक्त और 2 आयुक्तों के साथ एक स्वतंत्र अर्ध-न्यायिक 3 सदस्यीय निकाय होगा। निर्धारित समय के भीतर अधिसूचित सेवाएं प्रदान करने में लगातार विफल रहने पर आयोग नामित लोक सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है।
कैबिनेट ने आदिवासी और चाय जनजातियों की भावनाओं का सम्मान करने के लिए चाय जनजाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर चाय जनजाति और आदिवासी कल्याण विभाग और चाय जनजाति कल्याण निदेशालय का नाम बदलकर चाय जनजाति और आदिवासी कल्याण निदेशालय करने का फैसला किया है।