नई दिल्ली.  आबकारी नीति में आरोपी मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. इसी कड़ी में सोमवार को एक बार फिर कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है. CBI से जुड़े मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को राउज़ एवेन्यु कोर्ट ने 14 दिन तक बढ़ा दिया है. यानी कि अब मनीष सिसोदिया 17 अप्रैल तक जेल में रहेंगे. दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद आज कोर्ट में पेश किया गया था.

मनीष सिसोदिया की पेशी सोमवार को दोपहर 2 बजे हुई. मनीष दिल्ली की नई शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, दिल्ली की शराब नीति मामले को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच काफी वक्त से घमासान जारी है. आबकारी केस में सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था.

वह सीबीआई के साथ ही ईडी की जांच का भी सामना कर रहे हैं. सीबीआई की दलील से पहले पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्रायल कोर्ट में अपनी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा था कि उन्हें हिरासत में रखने से सीबीआई का मकसद पूरा नहीं होगा. इस मामले में सभी रिकवरी पहले ही का जा चुकी है.

बता दें कि इससे पहले मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका कोर्ट द्वारा खारिज की गई थी. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि सिसोदिया ही दिल्ली शराब घोटाले के मास्टरमाइंड हैं. उन्हें रिश्वत के तौर पर 90 से 100 करोड़ रुपये मिलने थे. स्पेशल जज एमके नागपाल ने कहा कि सिसोदिया को गिरफ्तार करके सीबीआई ने कोई गुनाह नहीं किया है. न तो सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश की अवहेलना की है और न ही हाईकोर्ट की

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