मुंबई पुलिस ने 11 जून 2013 को बॉलीवुड एक्टर आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली को जिया को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया था.

नई दिल्ली: मुंबई में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की एक विशेष अदालत ने अभिनेत्री जिया खान की आत्महत्या मामले में शुक्रवार को सूरज पंचोली को बरी कर दिया. अदालत के इस फैसले पर जिया खान की मां राबिया खान ने एतराज जताया. उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई ने कोर्ट को हत्या के सबूत ही नहीं दिए.

जिया खान की मां ने बताया कि मैं शुरू से सीबीआई को कह रही हूं कि मेरी बच्ची को मारा गया है. ये मामला ही हत्या का है. अब सीबीआई ने कोर्ट को सबूत ही नहीं दिए तो कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाएगी. अगर सबूत दिया होता तो फैसला कुछ और होता.

बता दें कि जिया खान की खुशकुशी मामले में साल 2019 में मुकदमा शुरू हुआ था और 20 अप्रैल 2023 को सुनवाई पूरी हुई. तकरीबन 10 साल बाद मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया.

जिया खान ने 3 जून  2013 को जुहू स्थित अपने घर में आत्महत्या कर ली थी और इस घटना में सूरज पंचोली पर एक्ट्रेस को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था. इस मामले की जांच जुहू पुलिस कर रही थी और जांच के दौरान 7 जून 2013 को जिया खान के घर से पुलिस को 6 पन्नों का हाथ से लिखा हुआ सुसाइड नोट मिला था.

इसके बाद मुंबई पुलिस ने 11 जून 2013 को बॉलीवुड एक्टर आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली को जिया को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था. सीबीआई ने आरोप लगाया था कि मुंबई पुलिस द्वारा जब्त किया गया पत्र जिया ने ही लिखा था.

जांच एजेंसी ने दावा किया था कि पत्र में सूरज के साथ जिया के अंतरंग संबंधों के साथ-साथ उनके कथित शारीरिक शोषण, मानसिक और शारीरिक यातना के बारे में बात की गई है, जिस वजह से उन्होंने खुदकुशी की.

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