टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरना सिर्फ एक कानूनी जिम्मेदारी भर नहीं है. इसके कई लाभ भी मिलते हैं. अगर आप समय पर अपना ITR दाखिल करते हैं, तो इसके कई सारे फायदे आपको मिल जाएंगे.
भारत में टैक्स (Tax) सरकार की आय का प्रमुख स्रोत है और इसका एक बड़ा हिस्सा इनकम टैक्स (Income Tax) से आता है. इनकम टैक्स व्यक्तियों की कमाई पर लगता है. इसके दायरे में आने वाले लोगों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरना जरूरी होता है. इसके लिए इनकम टैक्स विभाग डेडलाइन तय करता है, जिसके पहले टैक्सपेयर्स को आईटीआर दाखिल करना पड़ता है. अधिकतर लोग सोचते हैं कि आईटीआर फाइल करना सिर्फ एक कानूनी जरूरत है. लेकिन वो नहीं जानते कि इसके कई फायदे भी होते हैं.
पेनाल्टी और ब्याज से बचने के लिए
पेनाल्टी और ब्याज से बचने के लिए समय पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है. अगर इस काम को तय अवधि के दौरान पूरा नहीं किया जाता है, तो 5000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. अगर आप फाइलिंग टालते रहते हैं, तो जुर्माना 10,000 रुपये तक पहुंच सकता है. इसके अलावा यदि आप पर कोई टैक्स बकाया है और समय सीमा तक उनका भुगतान नहीं करते हैं, तो आपको बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा.
रिफंड का दावा कर सकते हैं
अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, तो समय पर आयकर रिटर्न दाखिल करने का एक लाभ ये भी है कि आप रिफंड का दावा कर सकते हैं. अगर आपने पीपीएफ और किसान विकास पत्र जैसी स्कीम्स में निवेश किया है, तो 80C के तहत छूट ले सकते हैं. लेकिन आप रिटर्न का दावा तभी कर सकते हैं, जब समय पर ITR भरेंगे. अगर आप डेडलाइन के बाद ITR दाखिल करते हैं, तो हो सकता है कि आपको रिफंड ना मिले.