नई दिल्ली, 17 जनवरी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में केंद्रीय चुनाव आयोग ने आवश्यक सेवाओं के कर्मचारियों को जो सात चरणों में होने वाले मतदान के दौरान ड्यूटी पर तैनात रहेंगे, वे बैलेट पेपर के जरिये अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे।

केंद्रीय चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य कार्यालय को पत्र लिख कर कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा -60 के खंड (सी) के प्रावधानों के अनुसरण में, सरकार के परामर्श से मामले पर विचार करने पर, भारत का चुनाव आयोग एतद् द्वारा सूचित करता है कि निम्नलिखित आवश्यक सेवाओं में नियोजित व्यक्ति जो उत्तराखंड विधान सभा के वर्तमान आम चुनाव में मतदान के दिन ड्यूटी पर होने के कारण अपने मतदान स्थल पर मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, उन्हें बैलेट पेपर के जरिये मतदान की अनुमति दी जा रही है।

आयोग ने जिन आवश्यक सेवाओं के कर्मियों को ड्यूटी के दौरान बैलेट पेपर के जरिये मताधिकार का इस्तेमाल करने की अनुमति दी है उसमें सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (आपातसेवा/एंबुलेंस), डाक विभाग, यातायात विभाग, रेलवे, बिजली विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडिया और भारत संचार निगम लिमिटेड के कर्मचारियों को चुनावी ड्यूटी में तैनाती के दौरान बैलेट पेपर के जरिये मताधिकार का इस्तेमाल करने की अनुमति दी है।

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