नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने दूरसंचार विवाद निपटारा एवं अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति शिवकीर्ति सिंह का कार्यकाल तीन माह के लिए मंगलवार को बढ़ा दिया। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की खंडपीठ ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सिंह का कार्यकाल बढ़ाने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति सिंह का कार्यकाल 20 अप्रैल को समाप्त हो रहा है, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई निर्णय सरकार द्वारा नहीं लिया जा सका है। न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह टीडीसैट के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के मामले की प्रक्रिया तुरंत शुरू करे। न्यायालय ने इस बात को लेकर सवाल भी खड़े किये कि टीडीसैट के शासकीय सदस्य के अक्टूबर 2018 में तथा तकनीकी सदस्य के 2019 में सेवानिवृत्त होने के बाद से कोई नियुक्ति क्यों नहीं की गयी। वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने न्यायालय को टीडीसैट में सदस्यों के खाली पड़े पदों के बारे में अवगत कराया। न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस बारे में जानकारी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि यह मामला एटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल के पास है, इसलिए उनसे इस बारे में वह जानकारी हासिल करके न्यायालय को अवगत करायेंगे। न्यायालय ने इसके बाद टीडीसैट के अध्यक्ष का कार्यकाल तीन माह बढ़ाने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई मई के पहले सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।