नई दिल्ली । राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने मंगलवार को आईएल एंड एफएस मामले में लगी पाबंदी के संदर्भ में आडिट कंपनी डेलॉयट हासकिन्स एंड सेल्स और बीएसआर एसोसिएट्स एलएलपी को अंतरिम राहत देने से मना कर दिया। अपीलीय न्यायाधिकरण के चेयरपर्सन न्यायाधीश एस जे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि एनसीएलटी मुंबई आईएल एंड एफएस मामले में उनकी कथित भूमिका के संदर्भ में निर्धारित समय के अनुसार सुनवाई जारी रखेगा। एनसीएलटी में अगली सुनवाई पांच सितंबर को होगी। हालांकि न्यायाधिकरण ने यह भी कहा कि एनसीएलटी मामले की अगली सुनवाई तक कोई अंतिम आदेश जारी नहीं करेगा। मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी। एनसीएलएटी ने मामले की अगली सुनवाई के लिये 20 सितंबर की तारीख तय करते हुए कारपोरेट कार्य मंत्रालय को नोटिस भी दिया और दो सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा। अपीलीय न्यायाधिकरण डेयलॉयट और बीएसआर की अपीलों पर सुनवाई कर रही है। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ के आदेश के खिलाफ अपील दायर की गयी है। न्यायाधिकरण ने नौ अगस्त को दोनों कंपनियों की याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसमें आईएल एंड एफएस समूह घोटाला मामले में उनकी तरफ से गड़बड़ी को लेकर पांच साल के लिये कारोबार से प्रतिबंध लगाने को लेकर उसके अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी गयी थी।
आईएल एंड एफएस मामले में डेलॉयट, बीएसआर एसोसिएट्स को अंतरिम राहत देने से इनकार
Byदैनिक स्पेस प्रहरी (SPN)
Aug 21, 2019